जयपुर: राजस्थान विधानसभा के अंता से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई। यह निर्णय उनके खिलाफ चले एक 20 साल पुराने आपराधिक मामले में तीन साल की सजा बरकरार रहने के बाद लिया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की।
कंवरलाल मीणा पर वर्ष 2005 में उपसरपंच चुनाव के दौरान तत्कालीन एसडीएम को पिस्तौल दिखाकर धमकाने का आरोप था। इस मामले में उन्हें सन् 2020 में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद मीणा ने 21 मई को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, किसी भी जनप्रतिनिधि को दो साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर उसकी सदस्यता स्वत: समाप्त हो जाती है। इसी आधार पर विधानसभा ने सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई की।
कांग्रेस ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार और विधानसभा अध्यक्ष पर निशाना साधा है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 23 दिन बाद तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे कानून का अपमान हुआ। अब अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की संभावना बन गई है। निर्वाचन आयोग की अगली घोषणा पर सभी की निगाहें टिकी हैं।